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Haryana Voice | ||
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सोनीपत: भिगान टोल के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। संबंधित पार्टी अदालत में पेश नहीं हुई। मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश सरकार व टोल कंपनी सहित पांच को समन भेजे गए थे, लेकिन अदालत की कार्रवाई के दौरान कोई भी पार्टी उपस्थित नहीं हुई। अदालत ने पांचों को एक्स पार्टी घोषित कर, दोबारा समन जारी किए हैं। मामले में अब 14 दिसंबर को सुनवाई होगी।
भिगान टोल के खिलाफ स्थानीय अदालत द्वारा पांच को समन जारी किए गए थे। स्टेट आफ हरियाणा जिनके समन क्लर्क अंजलि ने प्राप्त किए, अशोक यादव, मैनेजर टोल प्लाजा ने खुद प्राप्त किए। इसके अलावा स्काईलार्क इंफ्राटेक इंजीनिय¨रग प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया व नितिन गडकरी को समन रजिस्ट्री के माध्यम से भेजे गए थे। समन प्राप्त होने के बाद भी मंगलवार को पांचों पार्टियों में से कोई अदालत नहीं पहुंची। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए इन पार्टियों को एक्स पार्टी करार दिया।
इस संबंध में याचिकाकर्ता विकास हुड्डा ने बताया कि अदालत ने माना है कि ये पार्टियां केस लड़ने में रुचि नहीं दिखा रही हैं। इसे अदालत की अवहेलना भी माना जा सकता है। इन सबको दूसरी बार नोटिस दिया गया है, इसके बाद भी उपस्थित नहीं होने पर स्थानीय अदालत एकतरफा फैसला भी दे सकती है, जिसको चुनौती सिर्फ हाईकोर्ट में ही दी जा सकती है



